Property के कागज खो जाये तो क्या करे, जानिए डिटेल्स
बिक्री विलेख संपत्ति के स्वामित्व को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है. कोई भी अचल संपत्ति सौदा मूल कागजी कार्रवाई के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है. साथ ही बिक्री
और खरीद सहित संपत्ति से संबंधित सभी लेनदेन के लिए केवल प्रामाणिक संपत्ति दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, इस वजह से इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है. यदि आप गलती से अपनी संपत्ति के दस्तावेज खो देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यह समाधान हम आपको बताने वाले हैं
ऐसे समय में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए : प्राथमिकी सूचना दर्ज करना यह दर्शाता है कि मूल संपत्ति के कागजात गुम हो गए हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है. FIR दर्ज करने के बाद उसकी कॉपी लेनी जरूरी होती है

समाचार पत्र के माध्यम से नोटिस जारी करें : एक अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के प्रकाशन में एक समाचार पत्र से संपर्क करना अगला कदम है और संपत्ति की जानकारी के साथ कागजात के नुकसान का वर्णन करने वाली अधिसूचना का प्रकाशन
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शेयर प्रमाणपत्र को रीइश्यू करवाना : यदि हाउसिंग सोसाइटी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र आपने खो दिया है तो आप एक नया शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की मांग कर सकते हैं. प्रमाण पत्र को फिर से जारी करने के लिए, प्राथमिकी की एक प्रति और अखबार के नोटिस को संलग्न किया जाना चाहिए
एक अंडरटेकिंग पंजीकृत करें : अगला कदम स्टांप पेपर पर एक अंडरटेकिंग बनाना है, जिसमें संपत्ति की जानकारी, एफआईआर की एक प्रति, अखबार के नोटिस की एक प्रति और लापता कागजात के बारे में डेटा शामिल है
और इस अंडरटेकिंग और सभी सहायक कागजी कार्रवाई को रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजें. जिसे एक नोटरी पब्लिक को इस दस्तावेज़ को पंजीकृत, प्रमाणित और नोटरीकृत करना होगा
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एक डुप्लिकेट कॉपी प्राप्त करिए : एक डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करने के लिए प्राथमिकी, समाचार पत्र नोटिस और नोटरी अंडरटेकिंग की प्रतियों के साथ रजिस्ट्रार को एक आवेदन किया जाना चाहिए
एक बार डुप्लिकेट कॉपी प्राप्त करने के लिए इन सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय में एक आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए
यदि संपत्ति के कागजात वहां रखे गए थे और बैंक उन्हें खो देता है तो बैंक डुप्लिकेट दस्तावेज के भुगतान के लिए उत्तरदायी है.
कुछ ऐसे शहर हैं जो ऑनलाइन एफआईआर सुविधा प्रदान करते हैं और ऑनलाइन पूछताछ और शिकायत दोनों संभव हैं, केवल खोई हुई वस्तु का स्वामी ही उस वस्तु के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है
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Disclaimer: इस आर्टिकल को कुछ अनुमानों और जानकारी के आधार पर बनाया है हम फाइनेंसियल एडवाइजर नही है आप इस आर्टिकल को पढ़कर शेयर बाज़ार (Stock Market), म्यूच्यूअल फण्ड (Mutual Fund), क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) निवेश करते है तो आपके प्रॉफिट (Profit) और लोस (Loss) के हम जिम्मेदार नही है इसलिए अपनी समझ से निवेश करे और निवेश करने से पहले फाइनेंसियल एडवाइजर की सलाह जरुर ले
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